नई दिल्ली। जातिगत भेदभाव रोकने से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर देशभर में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इन नियमों पर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जिससे समाज के बंटने की आशंका है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर सवाल है कि देश जाति-विहीन समाज की ओर बढ़ रहा है या फिर पीछे जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नए नियमों के प्रभावों की गहन समीक्षा आवश्यक है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद UGC के नए नियमों पर अमल पर रोक रहेगी और मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत बहस होगी। इसे छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सामाजिक विभाजन की चेतावनी
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Pawan