काबुल। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान शासित अफगानिस्तान की सरकार ने एक नया क्रिमिनल कोड लागू किया है, जिसमें पति द्वारा पत्नी की पिटाई, कथित व्यभिचार पर हत्या, महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर कोड़े मारना और गुलामी जैसी प्रथाओं को वैध ठहराया गया है।
बताया गया है कि यदि पति अपनी पत्नी को किसी डंडे या वस्तु से मारता है और उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ते हैं, तो उसे केवल 15 दिनों की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कड़ी आलोचना की है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कानून अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को और कमजोर करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाएंगे।













