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लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों के सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आरक्षण नियमों की अनदेखी न हो।
आदेश के अनुसार राज्य के सभी भर्ती बोर्डों और आयोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, महिलाओं तथा पूर्व सैनिकों को निर्धारित आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से मिले। सरकार ने यह भी कहा है कि आरक्षण नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार के इस कदम को पारदर्शी और न्यायसंगत भर्ती प्रक्रिया की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का सख्त पालन अनिवार्य
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