बेल्थरारोड के तत्कालीन चकबंदी सीओ समेत 6 पर मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर 22 गंभीर धाराओं में FIR

By Liberal Media

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चंदाडीह गांव के मामले में एससी/एसटी एक्ट समेत कई धाराएं लगीं, विभाग में मचा हड़कंप

बलिया। बेल्थरारोड तहसील में तैनात रहे तत्कालीन चकबंदी सीओ शिवशंकर सिंह समेत 6 नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ उभांव थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बलिया एससी/एसटी कोर्ट के आदेश पर की गई है। मामले में एससी/एसटी एक्ट सहित 22 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

चंदाडीह निवासी विनोद कुमार ने शुक्रवार शाम जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में पत्नी के नाम खरीदी गई खेती योग्य भूमि को चकबंदी विभाग ने कथित तौर पर गलत रिपोर्ट लगाकर “गड्ढा” दर्ज कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इस कार्रवाई के चलते विपक्षियों ने विभागीय मिलीभगत से उन्हें खेत से बेदखल कर दिया और उनका पंपिंग सेट भी बंद करा दिया।

पीड़ित के अनुसार, उन्होंने लंबे समय तक विभागीय अधिकारियों और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बाद में मामले को न्यायालय में ले जाया गया।

कोर्ट के आदेश के बाद उभांव थाना में तत्कालीन चकबंदी सीओ के अलावा संदीप मिश्र, संपूर्णानंद मिश्र, परमानंद मिश्र, प्रवीण मिश्र, बच्ची देवी तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद चकबंदी विभाग में हलचल तेज हो गई है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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