लखनऊ | उत्तर प्रदेश में अब घर, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराना पहले जैसा नहीं रहेगा। योगी सरकार ने संपत्तियों के लेनदेन में पारदर्शिता लाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
पैन कार्ड हुआ अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक, अब प्रदेश में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार (Buyer) और विक्रेता (Seller) दोनों के लिए अपना पैन कार्ड (PAN Card) नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से संपत्तियों के लेनदेन में होने वाले वित्तीय अपराधों पर लगाम लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी यह डेटा महत्वपूर्ण होगा।
सॉफ्टवेयर में हो रहा बदलाव
रजिस्ट्री विभाग इस नए नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर में भी जरूरी बदलाव कर रहा है। अब सिस्टम में बिना पैन नंबर फीड किए रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।
मुख्य बातें:
नियम लागू: पूरे उत्तर प्रदेश में घर, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री पर।
जरूरी दस्तावेज: क्रेता और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड अनिवार्य।
उद्देश्य: वित्तीय अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा पुख्ता करना।
यूपी में रजिस्ट्री के नियम बदले!अब बिना पैन कार्ड नहीं होगी जमीन की लिखापढ़ी
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