जलकर विवाद पर अदालत का बड़ा फैसला — बकाया निरस्त, एक माह में नया बिल जारी करने का आदेश

By Liberal Media

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शाहजहांपुर। स्थायी लोक अदालत ने बृजविहार कॉलोनी के निवासी अनिल कुमार पर नगर निगम द्वारा लगाया गया जलकर बकाया निरस्त करते हुए निगम को निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर नए सिरे से जलकर की गणना कर सही बिल जारी किया जाए।

वादी ने शिकायत की थी कि मकान 93 वर्गमीटर होने के बावजूद बिना निरीक्षण किए 16,128 रुपये बकाया दिखाते हुए नोटिस भेजा गया, जबकि कॉलोनी में पानी सप्लाई वर्षों से बंद है और पाइपलाइन तक मौजूद नहीं। आपत्ति के बाद भी राहत न मिलने पर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।

बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि 2014-15 से पूर्व लगाया गया जलकर विधिविरुद्ध है, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। 2014-15 के बाद की राशि की विधिवत गणना कर बिल उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

वादी की ओर से अधिवक्ता शिवकांत मिश्र एडवोकेट ने पैरवी की

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