शाहजहांपुर।
जनपद शाहजहांपुर में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से आख्या तलब की है। एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL नोटिस संख्या 3427/2026) पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रमुख सचिव (राजस्व), जिलाधिकारी शाहजहांपुर एवं उपजिलाधिकारी सदर को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट जे.एन. मौर्य द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार, याचिका में ग्राम रामखेड़ा, परगना कांट, तहसील सदर, शाहजहांपुर स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। याचिका में मंदिर की भूमि, पंचायत घर की भूमि सहित अन्य सरकारी अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि उक्त भूमि से अवैध कब्जाधारियों को हटाकर सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की ताजा वाद सूची में प्रस्तावित है।
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर समयबद्ध रूप से रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उसे मुख्य स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।
प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन में हलचल देखी जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलते हैं और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शाहजहांपुर प्रशासन से रिपोर्ट तलब, सरकारी भूमि कब्जा मामला पहुंचा न्यायालय
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