शाहजहांपुर।
वर्तमान में संसद का बजट सत्र चल रहा है, जिसके चलते नियमानुसार नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक संसद सत्र समाप्त होने के पश्चात ही आहूत की जा सकेगी। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 को बनाकर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नगर पालिका परिषद जलालाबाद द्वारा इस नियमावली को लागू किए जाने से पूर्व जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा निर्धारित स्थानीय सर्किल रेट के आधार पर दरें निर्धारित करते हुए दो दैनिक समाचार पत्रों में आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों को अंतिम रूप देते हुए उक्त नियमावली को लागू कर दिया गया।
प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा निर्मित इस कर नियमावली में निर्धारित टैक्स दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा कमी करना नगर पालिका बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
नगर पालिका प्रशासन ने आम नागरिकों से नियमावली का पालन करने की अपील की है।
बजट सत्र के बाद ही आहूत होगी नगर पालिका बोर्ड बैठक, कर नियमावली 2024 तत्काल प्रभाव से लागू
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