बरेली।मोहल्ला सूफीटोला स्थित एवान-ए-फरहत बरातघर पर बीडीए की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को डेढ़ माह की रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को वैधानिक अवसर दिए बिना कोई ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जा सकती।
बरातघर संचालक की याचिका में आरोप था कि बीडीए ने बिना नोटिस और बिना वैध आदेश दिखाए कार्रवाई शुरू की। सुनवाई में अदालत ने माना कि कंपाउंडिंग का मौका दिया जाना आवश्यक है। अब बरातघर मालिक 15 दिन में आवेदन देंगे और बीडीए 6 सप्ताह में निस्तारण करेगा।
फिलहाल किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर पूर्ण रोक रहेगी।
यह आदेश बरातघर संचालकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।








